CG Politics Breaking: देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! SLP खारिज, अब 31 अगस्त से हाईकोर्ट में होगी चुनाव याचिका पर सुनवाई
प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका पर खुली नियमित सुनवाई की राह, 2023 के चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का है आरोप

दुर्ग-भिलाई। भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके बाद पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से दायर चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 से शुरू होगी।
क्या है पूरा मामला?
2023 विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय को हराया था। चुनाव परिणाम के बाद पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों, संपत्ति और अन्य जरूरी जानकारियों का पूरा विवरण नहीं दिया गया। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है।
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
देवेंद्र यादव की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन देकर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खत्म करने की मांग की गई थी। 30 जून 2026 को हाईकोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि मामले में ऐसे सवाल हैं, जिनके लिए दस्तावेजों के साथ-साथ सबूत और गवाहों को सुनना जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं दिया
हाईकोर्ट के फैसले को देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी SLP खारिज कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया।
31 अगस्त से खुलेगी चुनावी ‘कानूनी फाइल’
अब हाईकोर्ट में दोनों पक्ष दस्तावेज और सबूत पेश करेंगे। जरूरत पड़ने पर गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसके बाद अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर मामले में फैसला करेगी।
